
योजना के उद्देश्य
- मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना।
- आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना।
- समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
- जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना।
- परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से दो बालिकाओं के जन्म के बाद बालक जन्म की आशा को हतोत्साहित करना।
- बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना।
- कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या को रोकना।
- बालिकाओं के विकास के लिए सकारात्मक और सक्षम वातावरण का निर्माण करना।
- बाल विवाह को हतोत्साहित करना और कानूनी रूप से स्वीकृत उम्र में विवाह को प्रोत्साहित करना।
- बाल विवाह को हतोत्साहित करना और कानूनी रूप से स्वीकृत उम्र में विवाह को प्रोत्साहित करना।
सामान्य प्रकरण की स्थिति में
- सामान्य प्रकरण की स्थिति में
- 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका।
- बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
- माता-पिता आयकर दाता न हो ।
- माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
- प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जावेगा। द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ दिये जाने हेतु माता/पिता को परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है।